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पाकिस्तान की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री को अपराधी घोषित किया, कई बार समन के बावजूद पेश नहीं हुए

इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की अदालत में लगातार गैर हाजिरी को लेकर सख्त रुख अपनाया और बुधवार को उन्हें अपराधी घोषित कर दिया। इस फैसले के मायने भगोड़ा अपराधी होना भी है और अदालत ने इसका जिक्र अपने आदेश में भी किया है। नवाज पिछले कुछ महीनों से लंदन में रह रहे हैं। उन्हें इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ही भ्रष्टाचार के दो मामलों में सजा सुनाई थी।

दो जजों की बेंच का फैसला
बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान फॉरेन मिनिस्ट्री के डायरेक्टर यूरोप मुबाशिर खान भी पेश हुए। अदालत को उन्होंने बताया कि लंदन में पाकिस्तानी एम्बेसी के जरिए अदालत का आदेश नवाज तक पहुंचाया जा चुका है। इसके बावजूद पूर्व प्रधानमंत्री पेश होने को तैयार नहीं हैं। इस पर दो जजों की बेंच में शामिल जस्टिस आमेर फारूख और जस्टिस मोहसिन ने नवाज को अपराधी घोषित कर दिया। इन्हीं दो जजों ने अल अजीजिया और एवेनफील्ड मामलों में नवाज को सजा भी सुनाई थी।

अपील खारिज करने की मांग
दो मामलों में सजा के खिलाफ नवाज के वकील ने अदालत में अर्जी दायर की थी। अदालत ने इस बारे में सरकारी जांच एजेंसी के वकील से सवाल किए। एजेंसी के वकील ने कहा कि नवाज किसी भी मामले में सहयोग नहीं कर रहे हैं, हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद भी वे अदालत में पेश होने को तैयार नहीं हैं। यह कोर्ट की भी अवमानना है। अदालत ने जांच एजेंसी और होम मिनिस्ट्री के वकील से पूछा कि नवाज को देश लाने के लिए अब तक क्या कोशिशें की गई हैं।

अगली सुनवाई 9 को
इस मामले की अगली सुनवाई अब 9 दिसंबर को होगी। खास बात ये है कि अगली सुनवाई में नवाज की बेटी मरियम पर लगे आरोपों पर जिरह होगी। नवाज को जिस एवनफील्ड मामले में सजा सुनाई गई है, उसमें ही मरियम भी शामिल हैं। वे फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। नवाज को इलाज के लिए लंदन जाना था। तब अदालत ने उन्हें जमानत दी थी। 15 सितंबर को नवाज ने अदालत में पेश होने से छूट मांगी थी। लेकिन, इस अपील को खारिज कर दिया गया था।



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नवाज शरीफ को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दो मामलों में सजा सुनाई थी। बाद में उन्हें इलाज के लिए लंदन जाने की इजाजत दी गई। इसके बाद से वे देश नहीं लौटे। (फाइल)


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