सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले में कहा कि आपराधिक मामले में अंतरिम आदेश के जरिए अभियुक्तों के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाने का आदेश रूटीन तरीके से पारित नहीं किया जाना चाहिए।
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