देश में 81 साल बाद दवा, सौंदर्य प्रसाधन और चिकित्सीय उपकरणों को लेकर नया कानून बनने जा रहा है। अभी तक साल 1940 में बने औषधि व प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत इनका उत्पादन, आयात-निर्यात और बिक्री की जा रही थी।
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