केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को केंद्रीय कारागारों और अन्य जेलों में बंद कैदियों और अन्य लोगों को लगातार टीके लगाने का निर्देश दिया है ताकि वहां कोविड-19 के प्रसार को रोका जा सके।
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