सभी कर्मचारियों के खिलाफ जम्मू-कश्मीर सर्विस रूल के अनुच्छेद 226 (2) के तहत कार्रवाई की गई है। इस नियम के तहत सरकार किसी कर्मचारी को 22 साल की सेवा पूरी करने या 48 साल की आयु पर सेवानिवृत्त कर सकती है।
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