मूक-बधिर मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोष सिद्ध पाए जाने पर अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश (विशेष पोक्सो न्यायालय) मुमताज अली ने आजीवन कठोर करावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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