सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में 392 अस्थायी लिपिकों को नियमित करने के वर्षों पुराने मामले में मुख्य सचिव और इंस्पेक्टर जनरल (पंजीकरण) को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है।
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